सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड
हिन्द सन्देश टाइम्स
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने दोषी मुस्कान और तसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई। पति की हत्या कर शव के टुकड़े करने और उन्हें नीले ड्रम में छिपाने के इस मामले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं। अदालत के फैसले के साथ ही मामले में दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने से पहले दोनों दोषियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुस्कान से उसके पक्ष में सजा को लेकर बात रखने को कहा। इस पर मुस्कान ने अपनी दोनों बेटियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसकी बेटियां अभी छोटी हैं और उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। मुस्कान के बाद अदालत ने साहिल से भी सजा के संबंध में उसका पक्ष पूछा। साहिल ने भी कम से कम सजा देने की अपील की। दोनों दोषियों की ओर से राहत की गुहार लगाए जाने के बावजूद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड सुनाया। सौरभ राजपूत की
सुनवाई के दौरान अदालत ने मुस्कान से उसके पक्ष में सजा को लेकर बात रखने को कहा। इस पर मुस्कान ने अपनी दोनों बेटियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसकी बेटियां अभी छोटी है और उनका याल रखा जाना चाहिए। मुस्कान के बाद अदालत ने साहिल से भी सजा के संबंध में उसका पक्ष पूछा। साहिल ने भी कम से कम सजा देने की अपील की। दोनों दोषियों की ओर से राहत की गुहार लगाए जाने के बावजूद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड सुनाया।
हत्या का मामला सामने आने के बाद मेरठ
समेत पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। मामले
में मुस्कान और साहिल पर सौरभ की हत्या करने तथा शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में छिपाने का आरोप था। पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोनों को दोषी ठहराया गया। इस हत्याकांड ने रिश्तों में विश्वास, घरेलू हिंसा और जघन्य अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। अदालत के फैसले को मामले की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ात्र माना जा रहा है।