मदरसा असरफिया अहले सुन्नत अनवारूल ओलूम खड्डा मामले मे जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर द्वारा माननिय उच्च न्यालय के आदेश का नही किया गया पालन

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मदरसा असरफिया अहले सुन्नत अनवारूल ओलूम खड्डा मामले मे जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर द्वारा माननिय उच्च न्यालय के आदेश का नही किया गया पालन

हिन्द सन्देश टाइम्स कुशीनगर
शिव शम्भू सिंह

खड्डा कुशीनगर/खड्डा नगर पंचायत स्थित अनुदादीत मदरसाअसरफिया अहले सुन्नत अनवारूल ओलूमरा राजा बाजार खड्डा के प्रबंधन वर्ष 2025/26 की पंजीकृत सूची रजिस्टर फार्म सोसायटी तथा चिस्ट मंडल गोरखपुर द्वारा पंजीकरण को माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या c/29900/2025 को अपने आदेश दिनांक 29 8 2025 को स्थगित कर दिया था इसके पालन हेतु याची कर्ता नसरुद्दीन अंसारी ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भारत लाल गौड को पत्र प्रस्तुत करके उक्त मदरसे में एकल संचालक व्यवस्था स्थापित करने के लिए निवेदन किया मदरसा के सूत्रधारको कहना है कि न्यायालय के आदेश अनुसार मदरसे में कोई प्रबंध समिति सक्रिय प्रभावित नहीं रह गई मगर अल्प संख्याक अधिकारी द्वारा सोहराब आलम के लिए पक्षपात करते हुए कोई संज्ञान नहीं लिया गया और अवैध तरीके से सोहराब आलम को प्रबंधक बनाकर उक्त मदरसे का संचालन किया जा रहा है इस व्यवस्था से पूर्व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी वर्ष 2024 में अध्यापकों की नियुक्ति पर अनुमोदन हेतु संतूति प्रदान की गई थी जिस फर्जी नियुक्ति पर मदरसा अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी द्वारा शासन उत्तर प्रदेश सरकार मे शिकायत करके प्रकरण की जांच कराई थी जो जांच के डिप्टी डायरेक्टर गोरखपुर अपने जांच रिपोर्ट में अल्पसंख्यक का अधिकारी प्रबंधक सोहराब आलम को अवध कार्यों का उजागर किया था नियुक्ति को रजिस्टर मदरसा परिषद ने निरस्त कर दिया था इस प्रकार जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अपने अवध कार्यों में लिफ्ट दिखाई देते हैं तो उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल करता है मदरसा अशरफिया अल सुन्नत अनवारूल ओलूम न्यायिक जांच होने के बाद ही सच्चाई सामने खुलकर आएगी आखिर दोषी कौन

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