महराजगंज, 02 सितंबर 2025को वरिष्ठ कोषाधिकारी महराजगंज श्री राजकुमार गुप्ता ने कोषागार महराजगंज से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को अवगत कराया है कि पारिवारिक पेंशन/जीवनकालीन अवशेष के संबंध में पात्र परिजनों का यह दायित्व होगा कि पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल संबंधित कोषागार को उपलब्ध कराएं।
यदि समय पर मृत्यु की सूचना कोषागार को प्राप्त नहीं होती है और इस कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक खाते से उस धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि अनुचित रूप से आहरण किया जाता है या अतिरिक्त भुगतान की सूचना छिपाई जाती है, तो कोषागार को यह अधिकार होगा कि वह जिलाधिकारी के माध्यम से उक्त अतिरिक्त भुगतान की वसूली राजस्व बकाये की भाँति सुनिश्चित कर सके।
उन्होंने सभी पेंशनरों एवं उनके परिजनों से अपील की है कि पारदर्शिता और सुगमता बनाए रखने हेतु मृत्यु की सूचना समय से उपलब्ध कराकर अनावश्यक असुविधा एवं वसूली की कार्यवाही से बचें।