जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर द्वारा मा0उच्च न्यायालय के आदेश का अब तक नहीं किया गया पालन नगर पंचायत खड्डा मदरसे का मामला जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में

कुशीनगर

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर द्वारा मा0उच्च न्यायालय के आदेश अब तक नहीं किया गया पालन।नगर पंचायत खड्डा मदरसे का मामला जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में

हिन्द सन्देश टाइम्स
कुशीनगर

खड्डा कुशीनगर में स्थित मदरसा अशरफिया अहले सुन्नत अनवारुल उलूम राजा बाजार खड्डा। जिसे उ0प्र0 सरकार सहायता / अनुदान प्राप्त है।, संस्था/ मदरसा का संचालन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड प्रबंध समिति करती है। और समिति के प्रबंधक का हस्ताक्षर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वर्तमान में प्रबंध समिति की स्थिति यह है कि सोहराब आलम की जिस सूची को स0 रजिस्ट्रार फर्क सोसाइटी मंडल गोरखपुर ने वर्ष 2025 -26 को पंजीकृत किया था उस सूची के विरूद्ध उक्त मदरसा के अध्यक्ष श्री नसीरुद्दीन अंसारी ने मा0उ0 न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक – 29,08,2025 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। और न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में अध्यक्ष ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री भरत लाल गौड़ जी को अपने पत्र के माध्यम से उक्त मदरसा मे एकल व्यवस्था स्थापित करने के लिए आग्रह भी किया है। दुखद की बात यह है कि स्थगन आदेश हुए आज 17 दिवस हो गये। मगर अवैध तरीके से अल्पसंख्यक अधिकारी श्री भरत लाल गौड़ सोहराब आलम का पक्ष करके सोहराब आलम के माध्यम से मदरसा का संचालन कराया जा रहा है। श्री नसीरुद्दीन अंसारी का कथन है कि यदि अल्पसंख्यक अधिकारी का रवैया रहा और एक पक्षीय कार्य किया जाता रहा तो न्याय मिलना संभव नहीं।

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