महराजगंज, 21 अप्रैल 2026 को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुकान निर्माण एवं संचालन हेतु वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है।
जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दुकान निर्माण के लिए पात्र दिव्यांगजनों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 15,000 रुपये 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा 5,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। वहीं, दुकान संचालन के लिए आवश्यक सामग्री जैसे खोखा, गुमटी, हाथ ठेला आदि की खरीद हेतु 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसमें 7,500 रुपये ऋण और 2,500 रुपये अनुदान के रूप में शामिल हैं।
पात्रता की शर्तें: योजना का लाभ उन्हीं दिव्यांगजनों को मिलेगा जो कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हों और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। आवेदक की आय निर्धारित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा, आवेदक किसी आपराधिक मामले में दोषी न हो और उसके पास दुकान निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।
प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता:विभाग द्वारा संचालित कार्यशालाओं या आईटीआई/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके दिव्यांगजनों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य: इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल [http://divyangjandukan.upsdc.gov.in](http://divyangjandukan.upsdc.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटो, आय प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन स्थित कार्यालय में जमा करनी होगी।
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन: विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।